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आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया. इस बिल में पहली बार भारत के इतिहास में लिवइन रिलेशनशिप को डिफाइन किया किया गया है. समान नागरिक संहिता के कानून बनने के बाद, उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले या प्रवेश करने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को जिला अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा, इसी बारे में ज्यादा बता रही हैं नीता शर्मा.

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