Rahul Gandhi: सांसदी जाने के बाद राहुल को एक और झटका, अब इतने साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Rahul Gandhi Not MP Now: लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के मुताबिक, अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं.

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