'ऐ भाई जरा देखके चलो', नियम तोड़ा तो अब 500 नहीं 5 हजार का देना होगा जुर्माना

अधिसूचना के अनुसार, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. ‘साइलेंट जोन’ में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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