Live tv

सुप्रीम कोर्ट ने बच्‍चों के खिलाफ अपराध को लेकर के एक अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन इरादे से बच्‍चों के यौन अंगों को छूना भी पॉक्‍सो के तहत अपराध माना जाएगा. स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं होगा. साथ ही कहा कि पॉक्‍सो की धारा-7 के तहत स्‍पर्श या शारीरिक संपर्क को प्रतिबंधित करना बेतुका है और अधिनियम के इरादे को नष्‍ट कर देगा, जो बच्‍चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है.

from Videos https://ift.tt/30EvJ3a
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

Farmers Protest को लेकर मायावती और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

CM योगी का दलबदलू नेताओं पर निशाना, कहा- भाजपा छोड़कर भागे छुट भइयों को सीट बचाने के लाले