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सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ (अवैध कब्जा हटाने) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जंगल की जमीन में जो भी निर्माण है, वह बिना किसी अपवाद के गिराए जाएं. कोर्ट ने इस जमीन पर फार्म हाउसों को भी गिराने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार और निगम की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अरुण भारद्वाज ने कहा कि हमने विस्थापित परिवारों को मानवीय और सामाजिक आधार पर पुनर्वास के लिए नई योजना बना रखी है. उस पर अमल भी कर रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लोग सड़कों पर आ गए हैं. उनके पास कोई उपयुक्त और उचित इंतजाम नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि लोगों के लिए पुर्नवास की नई योजना 31 जुलाई तक फरीदाबाद नगर निगम जारी करे. याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर भी गौर हो. इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को ही होगी.

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